Homeराजनीतिदिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका।

दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका।

दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक और डा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम MCD मे एल्डरमैन की नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया गया। पिछले साल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया था कि एमसीडी में सदस्यों का मनोनयन दिल्ली सरकार ही करती है, लेकिन एलजी ने बिना सरकार से सलाह लिए सदस्यों को नामित किया। संविधान के तहत मनोनयन का अधिकार सरकार के पास है। जनवरी 2023 में एलजी सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों के तहत एमसीडी में 10 एल्डरमैन (नामांकित सदस्यों) को नियुक्त किया था। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी थी जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के खिलाफ फैसला दे दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना भी MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की इसमें सहमती जरूरी नहीं है। SC ने कहा कि 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार के सलाह की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ की एल्डमेन नियुक्ति LG की सवेधानिक शक्ति हे।कोर्ट ने कहा कि एलजी को ये अधिकार एमसीडी एक्ट से मिले हैं। ये अधिकार एक्जीक्यूटिव अधिकार नहीं कि सलाह लेने की जरूरत पड़े।SC ने कहा कि 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह अधिकार है।

एल्डरमैन के फैसले मे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने एमसीडी में मनोनीत पार्षद नियुक्त करने का अधिकार एलजी को देने का फैसला सुनाया।इस पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी थे। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी का वैधानिक कर्तव्य है। वह इस मामले में राज्य कैबिनेट की सहायता और उसकी सलाह से बंधे हुए नहीं हैं।

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