शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दाखिल मानहानि के मामले में गुरुवार, 26 सितंबर को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई।
क्या है पूरा मामला?
संजय राउत ने मेधा सोमैया पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि मेधा ने मीरा-भायंदर इलाके में पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर 16 शौचालयों के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लिया और इससे 3 करोड़ 90 लाख रुपये का घोटाला किया। यह आरोप शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में 12 अप्रैल 2022 को प्रकाशित एक लेख के जरिए लगाया गया था।
मेधा सोमैया की प्रतिक्रिया
राउत के इन आरोपों को मेधा सोमैया ने तुरंत खारिज किया और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। मेधा ने कहा था कि इन आरोपों ने उनके और उनके परिवार की सामाजिक छवि को धूमिल किया है, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा हुई है। उनके अनुसार, रिश्तेदार और मित्र उनके प्रति संदेह व्यक्त करने लगे थे, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि पर गहरा असर पड़ा।
कोर्ट की सजा
इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संजय राउत को दोषी पाया और 15 दिनों की जेल के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।